भारत का संविधान दिवस कब और क्यों मनाया जाता हैं?

संविधान दिवस

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ जबकि सन 2015 में मोदी सरकार द्धारा पहली बार 26 नवंबर 2015 को “संविधान दिवस” मनाया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 125 वीं जयंती पर सम्पूर्ण भारत में पहली बार “संविधान दिवस” मनाने की शुरुआत की गई।इस तरह पहली बार भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 में मनाया गया था।

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“संविधान दिवस” क्यों मनाया जाता हैं?

डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का अनुवादन किया गया था ना कि लेखन। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था।
कई वर्षों तक भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा इस दिन को संविधान दिवस के रुप में मनाया जाता रहा हैं जबकि सरकार द्धारा इस दिन को “राष्ट्रीय कानून दिवस” के रुप में मनाया जाता रहा हैं।

यह कानून भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता क्योंकी इसी दिन सन 1949 में इसको पारित किया गया था।

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